Wednesday, July 16, 2025
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मंदिर गिराने की तैयारी थे कांग्रेस गठबंधन राज्य में,सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु के मदुरै में एक मंदिर को गिराने की कार्रवाई पर रोक लगा दी। यह मंदिर कथित तौर पर बिना वैध अनुमति के बनाया गया था। जस्टिस उज्ज्ल भुइयां और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने मदुरै के निवासियों के संगठन ‘विस्तारा वेलफेयर एसोसिएशन’ की याचिका पर नगर निगम से जवाब मांगा है। इस याचिका में मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें मंदिर गिराने का निर्देश दिया गया था।

शीर्ष कोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट ने मंदिर को गिराने का आदेश दिया है। नोटिस जारी किया जाए, जिसकी सुनवाई आठ सप्ताह में होगी। तब तक मंदिर को गिराने की कार्रवाई पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने संगठन की इस दलील पर गौर किया कि उन्हें हाईकोर्ट में अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। निवासियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील डामा शेषाद्रि नायडू ने कहा कि हाईकोर्ट में दोनों पक्षों को सुनवाई का पूरा मौका नहीं दिया गया और याचिका की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई थी।

यह मंदिर एक अपार्टमेंट परिसर की खुली जमीन पर बनाया गया है और आरोप है कि यह अवैध निर्माण है। हाईकोर्ट ने मंदिर गिराने का आदेश देते हुए कहा था कि अपार्टमेंट मालिकों का संगठन यह साबित नहीं कर पाया कि मंदिर निर्माण की कोई वैध अनुमति ली गई थी।

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