मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की सरगर्मी के बीच लव जिहाद का मामला सामने आया है। जहां एक युवती ने एक मुस्लिम युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। दरअसल नरसिंहपुर जिले की रहने वाली एक युवती की शिकायत पर गाडरवारा थाने में आरोपी मकसूद खान के खिलाफ पुलिस ने कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। दूसरी ओर रविवार को नगर पत्रकार संघ द्वारा एक बैठक बुलाई गई जिसमें सर्वसम्मति से लव जिहाद के आरोपी मकसूद खान को संघ की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया। स्थानीय पत्रकारों का कहना है कि ऐसे लोगों का पत्रकारिता से कोई संबंध नहीं जो अपने आचरण से पत्रकारिता के पेशे को कलंकित करते हैं।
मीडिया को सार्वजनिक किए बयान में युवती ने बताया है कि मकसूद ने उससे अपने शादीशुदा होने की बात छिपाई और उसे अपने प्रेम जाल में फंसा कर उसे शादी का आश्वासन देकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। मकसूद का करीब 18 साल का एक बेटा भी है। मकसूद ने उसे सपने दिखाए कि वह उससे शादी कर उसे और उसकी मां को मुंबई ले जाएगा। जहां वे अपना एक घर लेकर रहेंगे। मकसूद ने लगातार उससे इस्लामिक रीति रिवाज सीखने और कुरान आदि पढ़ने के लिए उस पर मानसिक रूप से दबाव बनाया।
युवती ने बताया है कि वह लॉक डाउन के दौरान मकसूद के संपर्क में आई थी। सोशल मीडिया के माध्यम से मकसूद ने उससे अपना मेल जोल बढ़ाया और फिर धीरे धीरे उसके परिवार में घुल मिल गया। उसकी मां को विश्वास में लिया और फिर उसे लव जेहाद के रास्ते पर ले गया। उससे शारीरिक संबंध बनाए और उससे बलात्कार का भी प्रयास किया गया।
जानकारी के अनुसार युवती ने इस मामले को लेकर पहले मुस्लिम समाज के जिम्मेदार लोगों से मिलकर शिकायत करने का प्रयास किया था। करीब एक माह से युवती अपनी पीड़ा को लेकर यहां वहां भटकती रही जब कहीं उसे न्याय नहीं मिला तो अंत में परेशान होकर उसने मामला दर्ज करा दिया। गाडरवारा थाना प्रभारी अजय सनकत ने बताया है कि आरोपी मकसूद खान के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इस दौरान युवती के साथ बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के लोग थाने पहुंचे थे। बताया गया है कि युवती मामला दर्ज कराने को लेकर भी काफी डरी हुई थी।
आपको बता दें कि बीते एक महीने में मध्य प्रदेश में यह तीसरा मामला है। इससे पहले सतना, छिंदवाड़ा में भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि जल्द ही प्रदेश में लव जिहाद को लेकर गैर जमानती कानून बनेगा जिसमें कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान होगा।