Saturday, December 21, 2024
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सनसनीखेज खुलासा:आरहब गोस्वामी की आवाज दबाने के पीछे ये अरबों रुपये का गबन है जिसमे जेल जाएंगे सफेदपोश पत्रकार,नेता और अधिकारी

बहुत सफेदपोश नँगे होंगे,बहुत सत्य के पुजारी खुल जाएंगे,झूठ का काला बाज़ार पहली बार देखेगी जनता

पहले समझते हैं TRP होती क्या है:

टीआरपी का फुलफार्म होता है टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट, ये वो पैमाना होता है जिससे ये निर्धारित होता है कि किसी चैनल या किसी शो को कितने लोग देखते हैं और इसी के आधार पर एड कम्पनी उनको पैसे तय करती है।

TRP की गणना और निर्धारण कौन करता है

अभी टीआरपी की गणना करती है देश की एक संस्था जिसका शॉर्ट नेम है BARC यानी ब्रॉडकास्ट आडियंस रिसर्च काउंसिल ।

अब समझते हैं टीआरपी मापी कैसे जाती है:

टीआरपी कोई वास्तविक नहीं बल्कि आनुमानित आंकड़ा होता है। देश में करोड़ों घरों में टीवी चलते हैं, उन सभी पर किसी खास समय में क्या देखा जा रहा है, इसे मापना व्यावहारिक नहीं है। इसलिए सैंपलिंग का सहारा लिया जाता है। टीआरपी मापने वाली एजेंसी देश के अलग-अलग हिस्सों, आयु वर्ग, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिध्तव करने वाले सैंपलों को चुनते हैं। कुछ हजार घरों में एक खास उपकरण जिसे पीपल्स मीटर कहा जाता है, उन्हें फिट किया जाता है। पीपल्स मीटर के जरिए यह पता चलता है कि उस टीवी सेट पर कौन सा चैनल, प्रोग्राम या शो कितनी बार और कितने देर तक देखा जा रहा है। पीपल्स मीटर से जो जानकारी मिलती है, एजेंसी उसका विश्लेषण कर टीआरपी तय करती है। इन्हीं सैंपलों के जरिए सभी दर्शकों की पसंद का अनुमान लगाया जाता है।

अब समझते है TRP Scam है क्या बला:

मौजूदा समय में देशभर में अलग-अलग जगहों पर करेबन 30 हजार बैरोमीटर (People’s Meter) लगाए गए हैं। आमतौर पर नियम के अनुसार इन घरों की जानकारी गुप्त रहनी चाहिए पर ऐसा नहीं है होता। इन घरों की जानकारी न्यूज चैनलों को मुहैया करा दी जाती है।

अब ये न्यूज़ चैनल उन दर्शकों को पैसे देके या किसी भी तरह का लालच देके खरीद लेते हैं और उनको कहते हैं कि आप हमारा चैनल फला समय में फला मिनट या घंटे के लिए देखे या अगर संभव है तो आप हमारे दिए हुए पैसे से एक नया टीवी ले ली और उसमे अपने पसिंदाद चैनल देखे और मौजूदा टीवी में सिर्फ हमारा चैनल चलने दें जिसमें मीटर लगा हुए है।

ये खेल आज का कोई नया नहीं है सालो से चलता आ रहा है और इनकी जानकारी सरकार पुलिस सबको रही है लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया और ना ही कभी इस स्कैम को उजागर करने की किसी ने सोची।

अब जानते हैं  टीवी TRP स्कैम क्या है

मुंबई पुलिस के अनुसार, मुंबई में इन मीटरों को लगाने का काम हंसा नाम की संस्था ने किया था। मुंबई पुलिस का दावा है कि हंसा के कुछ पुराने वर्करों ने जिन घरों में पीपल्स मीटर लगे थे, उनमें से कई घरों में जाकर वे लोगों से कहते थे कि आप 24 घंटे अपना टीवी चालू रखिए और फलां चैनल लगाकर रखिए। इसके लिए वे लोगों को पैसे भी देते थे। मुंबई पुलिस का दावा है कि अनपढ़ लोगों के घरों में भी अंग्रेजी के चैनल को चालू करवाकर रखा जाता था।

विशेष बात यह है कि मुम्बई पुलिस कमिश्नर ने इसमे जिनके नाम आए थे जैसे इंडिया टुडे ग्रुप,उसको हटा कर रिपब्लिक का नाम बोला था जिसकी पोल अरनब ने खोल दी थी।

टीआरपी हेरफेर मामले में हंसा रिसर्च ग्रुप ने मुंबई पुलिस पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। ग्रुप ने कहा है कि मुंबई पुलिस द्वारा उन्हें रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ गलत बयान देने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

बार और बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, BARC के बार-ओ-मीटर (ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल) का संचालन करने वाली कंपनी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करते हुए इस मामले की जाँच मुंबई पुलिस के बजाय केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) को सौंपने की माँग की है।

बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर याचिका में हंसा रिसर्च ने आरोप लगाया है कि पुलिस उनके कर्मचारियों को फर्जी बयान जारी करने के लिए दबाव बनाने की रणनीति अपना रही है। साथ ही रिपब्लिक टीवी द्वारा जारी एक डॉक्यूमेंट को फर्जी करार देने के लिए कह रही है।

हंसा रिसर्च की रिपोर्ट, जिसके आधार पर टीआरपी मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी, उसमे सिर्फ इंडिया टुडे के नाम का उल्लेख करते हुए कहा गया था कि इंडिया टुडे चैनल को देखने के लिए बार-ओ-मीटर वाले ने घरों को रिश्वत दिया था। वहीं पुलिस द्वारा लगाए गए आरोप के विपरीत इसमें रिपब्लिक का नाम नहीं था। इसके अलावा एफआईआर में भी इसका जिक्र नहीं है।

याचिका में कहा गया है, “याचिकाकर्ताओं को लगातार क्राइम ब्रांच में लंबे समय तक रखा जाता है और गिरफ्तारी की धमकी दी जाती है और बार-बार झूठे बयान देने के लिए दबाव बनाया जाता है।”

याचिका हंसा समूह के निदेशक नरसिम्हन के स्वामी, सीईओ प्रवीण ओमप्रकाश और नितिन काशीनाथ देवकर की तरफ से दायर किया गया है। याचिका में कहा गया कि पुलिस को पहले ही बताया जा चुका है कि तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया जा रहा है कि रिपब्लिक द्वारा दिखाए गए डॉक्यूमेंट सही है या नहीं।

हंसा द्वारा दायर याचिका में यह भी कहा गया है कि उनके अधिकारियों से बिना लिखित सूचना के पूछताछ की जा रही है और उन्हें दस्तावेज तैयार करने का समय भी नहीं दिया गया है। याचिकर्ताओ पर इसके लिए दबाव भी बनाया गया।

मुंबई के पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह, सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाज़े और एसीपी शशांक संभल को याचिका में उत्तरदाताओं के रूप में नामित किया गया है। हंसा रिसर्च के कर्मचारियों को 12 अक्टूबर के बाद से बार-बार अपराध शाखा के कार्यालय में बुलाया गया और फिर घंटों इंतजार करवाया गया है।

कंपनी का कहना है कि उसके कर्मचारियों को मुंबई पुलिस द्वारा परेशान किया गया, क्योंकि उन्होंने रिपब्लिक टीवी के खिलाफ गलत बयान देने से इनकार कर दिया था। हंसा रिसर्च ने यह भी बताया है कि यह टीआरपी हेरफेर मामले में वे शिकायतकर्ता थे और अब उन्हें ही पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है।

याचिका में कहा गया, “यह एक अनोखी स्थिति है, जहाँ किसी अपराध में पहले मुखबिर को जाँच एजेंसी द्वारा परेशान किया जा रहा है और एक आरोपित की तरह ट्रीट किया जा रहा। यह पूरी तरह से कानून और कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के खिलाफ है। यह एक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है और इसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तत्काल हस्तक्षेप किया जाना चाहिए।”

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हंसा रिसर्च ने अपने एक कर्मचारी विशाल भंडारी के खिलाफ मामला दायर किया था, जिसने 2 घंटे प्रतिदिन इंडिया टुडे चैनल देखने के लिए BARC पैनल हाउसों को पैसे देने की बात कबूल की थी। यह पैसे उसे चैनल द्वारा भुगतान किया गया था।

हालाँकि, परम बीर सिंह द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टीआरपी मामले में रिपब्लिक टीवी का नाम लिया गया था, और उन्होंने इंडिया टुडे के नाम का उल्लेख नहीं किया। जिसके बाद हंसा रिसर्च की मूल शिकायत और मामले में पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में देखा गया कि इंडिया टुडे को मामले में कई बार नामित किया गया था जबकि उसमें रिपब्लिक टीवी का नाम नहीं था।

तभी से परम बीर सिंह और सचिन वाजे के नेतृत्व में मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी को फँसाने के लिए उसके खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। चैनल के अधिकारियों और पत्रकारों को रोजाना पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है और उनसे घंटों पूछताछ की जाती है।

अब हंसा रिसर्च का कहना है कि उनके कर्मचारियों को भी उसी उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर उन्हें लगभग 200 घंटों तक बिना किसी उचित कारण के हिरासत में रखा गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि याचिकाकर्ताओं और अन्य अधिकारियों को बुलाने और हिरासत में लेने का एकमात्र उद्देश्य उन पर दबाव डालना और उन्हें निराश करना है ताकि वे सचिन वाजे की इच्छा के अनुसार गलत बयान दे सकें।

हंसा रिसर्च का कहना है कि पुलिस और मीडिया उन्हें आपसी हमला करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसका नुकसान उन्हें झेलना पड़ रहा है।

कंपनी का कहना है कि वह यह नहीं कह सकते है कि रिपब्लिक ने बिना किसी फिजिकल डॉक्यूमेंट को दिखाए एक नकली दस्तावेज़ प्रदर्शित किया, क्योंकि टीवी पर जो दिखाया गया था, उससे इसकी प्रामाणिकता निर्धारित करना मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद पुलिस उन्हें यह बयान देने के लिए परेशान कर रही है कि दस्तावेज नकली है।

उन्होंने यह भी कहा है कि वाज़े और क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने झूठे और असत्यापित तथ्यों के आधार पर मीडिया स्टेटमेंट बनाने का अभियान शुरू किया है।

 

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