Monday, April 27, 2026
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अमेरिका भुगत रहा शरणार्थियों को शरण देने का नतीजा,3 नाबालिगों से बलात्कार,पत्नी की पिटाई

अमेरिका में फोर्ट मैक्कॉय में रहने वाले दो अफगान शरणार्थियों पर बीवी के साथ मारपीट और बाल यौन अपराधों सहित कई चौंकाने वाले अपराधों का आरोप लगाया गया है। बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आने के बाद हजारों लोग देश छोड़ कर भाग चुके हैं और अन्य देशों में रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं।

इसी क्रम में अमेरिका लाए गए अफगानी रिफ्यूजी को विस्कॉन्सिन में फोर्ट मैक्कॉय में सैन्य बेस पर रखा गया है। जानकारी के मुताबिक इन दोनों आरोपित अफगानी रिफ्यूजी ने यहीं पर इस अपराध को अंजाम दिया है। यह अफगानी रिफ्यूजी जो बायडेन प्रशासन द्वारा अफगानिस्तान से निकाल कर लाए गए लगभग 13000 शरणार्थियों में शामिल हैं।

न्याय विभाग ने जारी एक बयान में कहा कि 20 वर्षीय बहरुल्लाह नूरी तीन नाबालिग के साथ यौन संबंध में शामिल था। इसमें से एक के साथ उसने बल का भी प्रयोग किया। बयान में कहा गया कि पीड़ितों की उम्र 16 वर्ष से भी कम है और आरोपित से वह कम से कम 4 साल छोटा है। नूरी ने तीन अलग-अलग मौकों पर पीड़ितों में से एक के गुप्तांग (genitalia) को छुआ। आरोपित ने इन यौन हमलों में से एक को बैरक में अंजाम दिया जबकि अन्य दो बाथरूम में किए।

बयान में आगे कहा गया कि एक अन्य अफगान शरणार्थी पर बीवी के साथ मारपीट करने का आरोप है। इसकी पहचान 32 वर्षीय मोहम्मद हारून इमाद के रूप में की गई है। इस पर आरोप है कि इसने अपनी बीवी का गला घोंटकर मारने की कोशिश की।

पीड़िता ने जाँचकर्ताओं को बताया कि इमाद ने उसे वापस अफगानिस्तान भेजने की धमकी दी। आरोपित ने पीड़िता को यह भी कहा कि तालिबान उससे अच्छी तरह से निपटेगा और उसे बताया कि फोर्ट मैक्कॉय में आने के बाद से नौ महिलाओं को मार दिया गया है और वह दसवीं होगी।

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार इमाद की बीवी ने दावा किया कि उसके शैहर ने कई मौकों पर उसके बच्चों को भी मारा था। इसके अलावा उसने आरोप लगाते हुए कहा, “उसने (इमाद) अफगानिस्तान में मुझे कई बार इस हद तक पीटा कि मेरी दोनों आँखों की रोशनी चली गई।” एक दूसरे इंटरव्यू में, इमाद की बीवी ने आरोप लगाया कि उसके शौहर ने उसे मौखिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने के अलावा उसके साथ बलात्कार भी किया था।

रिपोर्ट के मुताबिक बल प्रयोग के आरोपों में दोषी पाए जाने पर नूरी को कम से कम 30 साल की जेल और अधिकतम उम्रकैद की सजा हो सकती है। वहीं इमाद को आरोप का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल हो सकती है।

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