Tuesday, April 28, 2026
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इरफान मुसलमान ने हिन्दू रोहन बनकर लड़की फँसाई, मुसलमान न बनने पर रीढ़ की हड्डी तोड़ी

 

रोहन बनकर इरफान ने दिया धोखा, जानिए 24 साल की युवती ने पुलिस को क्या सुनाई जुल्म की कहानी

मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में तीन साल पहले रोहन बनकर इरफान ने लड़की को धोखा दिया.

Madhya Pradesh News: एमपी के आगर मालवा से बड़ी खबर है. यहां लव जिहाद (Love Jihad) का पहला मामला दर्ज हुआ है. रोहन नाम बताकर इरफान ने हिन्दू लड़की को फंसाया. अब लड़का और उसके घरवाले उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे हैं.

मामला सूबे के आगर मालवा जिले के सुसनेर थाना क्षेत्र का है जहां इरफ़ान नामक व्यक्ति ने रोहन बनकर हिंदू युवती को लव जिहाद में फंसाया तथा जबरन निकाह कर लिया. उसने युवती पर धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बनने का दवाब बनाया. जब युवती इसके लिए नहीं मानी तो उसने पीट पीट कर रीढ़ की हड्डी तोड़ दी. अब पीड़िता ने पुलिस में शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है.
24 वर्षीय पीड़िता ने अपनी आपबीती सुनाते हुए पुलिस को बताया कि वह मूल रूप से शुजालपुर में रहने वाली है. अपने कॉलेज की पढ़ाई के समय इरफान ने अपना नाम रोहन बताकर उससे नजदीकियां बढ़ाई. इसके बाद उसने घर से भागकर करीब 3 वर्ष पहले रोहन बने इरफ़ान से शादी कर ली. इस दौरान उसके पास 2 लाख रुपए भी थे. जो इरफान ने अपने पास रख लिए. उसके बाद दोनों साथ मे रहने लगे. जिससे उन्हें एक 2 साल की बेटी और एक 11 महीने की बेटा भी है. इसी वर्ष फरवरी में इमरान ने जबरदस्ती धर्म अपनाने के लिए महिला से निकाह कबूल करवाया और उसका नाम भी परिवर्तित कर आलिया बी कर दिया.
चूँकि पीड़िता की इरफ़ान से शादी हो चुकी थी तथा बच्चे भी थे तो वह इरफ़ान व उसके परिवार के साथ ही रहने लगी. इसके बाद से इरफ़ान व उसका परिवार पीड़िता पर अपना धर्म व रीति रिवाजों को त्याग कर इस्लाम अपनाने का दवाब बनाने लगा. जब पीड़िता ने इससे इंकार कर दिया तो उसके साथ मारपीट की जाने लगी. पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि फिर एक दिन इरफ़ान ने उसे घसीट-घसीट कर ऐसा मारा की उसकी कमर की हड्डी ही टूट गई, जिससे वह सीधे खड़े भी नहीं हो सकती.
इसी बीच 19 अगस्त 2021 को मौका पाकर किसी तरह युवती अपने मायके पहुँची और माता-पिता को सारी आपबीती बताई, जिसके बाद वे उसे लेकर पुलिस सुसनेर पुलिस स्टेशन गए. इस बीच कुछ हिंदू संगठनों ने भी उनकी मदद की. मंगलवार 24 अगस्त को सुसनेर पुलिस स्टेशन में मप्र धार्मिक स्वतंत्र अधिनियम एक्ट 2021 की धारा 05 व मारपीट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है.

 

 

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