Saturday, July 27, 2024
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3 बार माफी मांगने वाले,7 केस में जमानत पर,राहुल गांधी फिर मुसीबत में,,झूठ बड़बोलापन जाता नही

मोदी सरनेम के केस में राहुल गांधी को सजा और संसद की सदस्यता जाने के बाद भी उनकी मुश्किलें कम होती नजर नही आ रहीं. इस बार सावरकर पर दिए गये बयान उनके लिए मुसीबत बनकर सामने हैं. बता दें कि हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर (वीर सावरकर) के भाई के पोते ने बुधवार को पुणे सेशन कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है. इसमें सात्यकी सावरकर ने राहुल गांधी पर लंदन में वीर सावरकर पर गलत बयानबाजी करने का आरोप लगाया है.

इस मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज किया गया है. बता दें, इससे पहले गुजरात सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम को लेकर एक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी. राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद निर्वाचित हुए थे.

सावरकर के पोते सात्यकी ने बताया कि हाल ही में राहुल गांधी लंदन गए थे, जहां उन्होंने प्रवासी भारतीयों से बातचीत की थी. इस दौरान राहुल ने दावा किया था कि सावरकर ने एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि वह और उनके दोस्त एक मुस्लिम व्यक्ति को पीटा, जिससे उन्हें खुशी मिली. सात्यकी के मुताबिक राहुल गांधी ने इस घटना का जिक्र करने के बाद पूछा कि क्या यह कायरों वाली हरकत नहीं है.

सात्यकी ने राहुल गांधी के सभी दावों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने जिस घटना का जिक्र किया वह उनकी कल्पना है, क्योंकि सावरकर के जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं घटी. सावरकर के पोते नेकहा कि उनका लोकतंत्र में विश्वास था. उन्होंने तो मुस्लिमों को अपनी नजरिया बदलने की सलाह दी थी.

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपने झूठे बयान से सावरकर का अपमान किया और बदनाम करने की कोशिश की है. सात्यकी ने कहा कि हमने राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि की एफआईआर दर्ज कराई है. इसके साथ ही राहुल गांधी के बयानों का एक वीडियो भी कोर्ट में पेश किया है.

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