Tuesday, April 30, 2024
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अब्दुल रहमान ने नाबालिग दलित का बलात्कार,अब्दुल के अब्बा ने कहा अब तो मुसलमान हो जाओ

अब्दुल ने 14 साल की लड़की से रेप किया, वीडियो भी बनाया… उसका अब्बा धर्म परिवर्तन कर निकाह के लिए बनाया दबाव

उत्तर प्रदेश के बलिया में 14 साल की एक लड़की का रेप करने के बाद उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के आरोप में पुलिस ने 22 साल के अब्दुल रहमान को पकड़ा है। रहमान ने 11 जनवरी 2021 को जबरन लड़की के घर में घुस कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस दौरान उसने उसकी वीडियो क्लिप भी बनाई थी, जिसे दिखा कर वह बार-बार उससे शारीरिक संबंध बनाने की बात कर रहा था। रहमान का अब्बा पीड़िता पर धर्म-परिवर्तन का दबाव बना रहा था।

पुलिस ने अब इस केस को लव जिहाद समेत अन्य उपयुक्त धाराओं में दर्ज करके रहमान और उसके अब्बा को अरेस्ट कर लिया है। दोनों को जेल भेजा जा चुका है। किशोरी के परिजनों ने शिकायत की थी कि अब्दुल के परिजन किशोरी को धर्म परिवर्तन कर निकाह करने के लिए धमका रहे थे।

हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस अधीक्षक डॉ विपिन ताडा ने बताया कि बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र में अब्दुल रहमान उर्फ गोलू बीती 11 जनवरी को एक घर में घुसा तथा 14 वर्षीय किशोरी के साथ बलात्कार किया। आरोपित ने उससे जबरन शारीरिक संबंध बना कर उसकी वीडियो भी बनाई तथा वीडियो क्लिप दिखा कर फिर से शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा।

अब्दुल की इन्हीं हरकतों से तंग आकर पीड़िता ने 13 जनवरी को सारी बातें अपने माता-पिता को बताई। फिर, उसके पिता ने बलिया शहर थाने में अब्दुल रहमान उर्फ गोलू के विरुद्ध आईपीसी की कई धाराओं के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करवाया। जानकारी के अनुसार इस केस में अब्दुल के ख़िलाफ़ बलात्कार, घर में घुसने के आरोप, पॉस्को एक्ट व उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश के अंतर्गत नामजद मुकदमा दर्ज हुआ।

बाद में, पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आदेश जारी किया और आरोपित को पकड़ने के लिए टीमें गठित की। मंगलवार को अब्दुल रहमान उर्फ गोलू व उसके पिता कलीम को बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों कहीं भागने की फिराक में थे। इन्हें पकड़ने के बाद न्यायालय में पेश किया गया और फिर जेल भेज दिया गया।

यहाँ बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रशासन को लव जिहाद मामलों में सख्ती से निपटने के आदेश दिए हुए हैं। हाल में सीतापुर जिले में नाबालिग लड़की का अपहरण कर धर्म परिवर्तन कराने के मामले में एसीजेएम कोर्ट ने आरोपित की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था। जिसके बाद लव जिहाद आरोपित की संपत्ति के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई और सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में घर और जमीन को संलग्न किया गया। साथ ही उसकी वैन भी जब्त कर ली गई।

 

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