Monday, October 14, 2024
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केंद्रीय मंत्री (पू) भाजपा नेता पर दर्ज रेप केस,तीन महीने का समय पुलिस को

दिल्ली: भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन की मुसीबत बढ़ने वाली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन को राहत प्रदान करने से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने पुलिस को शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. साथ ही हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को तीन माह में जांच पूरी करने का निर्देश दिया है. बता दें कि साल 2018 में एक महिला ने शाहनवाज हुसैन पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सभी तथ्यों को देखने से स्पष्ट होता है कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने तक पुलिस की ओर से पूरी तरह से अनिच्छा नजर आ रही थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस की ओर से निचली अदालत में पेश रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट नहीं थी. बता दें कि निचली अदालत ने पुलिस के तर्क को खारिज कर दिया था और कहा था कि महिला की शिकायत में संज्ञेय अपराध का मामला है.

पुलिस ने अदालत में रिपोर्ट पेश कर कहा था कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ मामला नहीं बनता लेकिन दिल्ली की रहने वाली महिला ने जनवरी 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज करने का गुजारिश की थी. महिला ने आरोप लगाया था कि शाहनवाज हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी थी.

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