साली को आधी घरवाली बोलकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 40 साल की सजा और 50 हजार के जुर्माना लगाया है। घटना 15 जनवरी 2021 की है। पीड़िता की मझली बहन और उसका पति महेश बच्ची को लेकर पीड़िता के घर आये हुए थे। रात्रि को खाना खाकर…
साली को आधी घरवाली बोलकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 40 साल की सजा और 50 हजार के जुर्माना लगाया है। घटना 15 जनवरी 2021 की है। पीड़िता की मझली बहन और उसका पति महेश बच्ची को लेकर पीड़िता के घर आये हुए थे। रात्रि को खाना खाकर पीडिता, उसकी मझली बहन, जीजा महेश तथा पीड़िता की एक अन्य छोटी बहन घर के एक कमरे में सोए हुए थे तथा पीड़िता के माता पिता दूसरे कमरे में सोए हुए थे। रात को पंखा बंद हो जाने से गर्मी होने के कारण पीड़िता की मझली बहन उसकी छोटी बच्ची और दूसरी छोटी बहन को लेकर बाहर आंगन में सोने चली गई तथा पीड़िता और उसका जीजा उसी कमरे में सो सोये हुए थे।
पीड़िता ने घर में झगड़ा होने के डर से उक्त घटना के संबंध में किसी को नहीं बताया। फिर जब भी उसका जीजा पीड़िता के घर आता तो उसके साथ बलात्कार करता था। एक दिन पीड़िता के पेट में तेज दर्द हुआ तो उसने मां को बताया तो उसकी मां ने उसे डॉक्टर को दिखाने ले गई। डॉक्टार ने उसे गर्भवती होना बताया। फिर पीड़िता और उसके परिवार ने चाईल्ड केयर में सूचना दी और कोर्ट में गर्भपात की अनुमति के लिए आवेदन दिया तथा थाना बलवाड़ा पर उक्त घटना की रिपोर्ट की थी।
फरियादिया की रिपोर्ट पर से थाना बलवाडा पर आरोपी महेश के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पूरी कर केस कोर्ट में पेश किया। जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी महेश पिता लक्ष्मण बारेला उम्र 21 साल निवासी कड़की बारूल थाना बलवाड़ा जिला खरगोन को पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत 20-20 साल की सजा और 50,000 रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक चम्पालाल मुजाल्दे द्वारा की गई।






