Thursday, April 23, 2026
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शाहरुख खान के बेटे को 14 दिन के लिए जेल भेजा

मुंबई की अदालत ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट समेत 6 अन्य लोगों को एक क्रूज जहाज से प्रतिबंधित मादक पदार्थ जब्त किये जाने के सिलसिले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. अदालत ने कहा है कि इसके बाद मामले की सुनवाई एनडीपीएस कोर्ट में की जाएगी. अदालत ने इससे पहले इन सभी को सात अक्टूबर तक की हिरासत में भेजा था जिसकी अवधि गुरुवार को खत्म हो रही थी. अदालत ने इस सुनवाई के बाद इन सभी को 14 दिन की हिरासत में भेज दिया. आर्यन खान की जमानत याचिका पर अदालत शुक्रवार को सुबह 11 बजे सुनवाई करेगी. साथ ही अदालत ने तब तक एनसीबी को अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.

आर्यन खान के वकील सतीश मानेशिंदे का कहना है कि चूंकि खान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, इसलिए हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा पहली रिमांड के बाद से “एनसीबी की पूछताछ में कोई नया निष्कर्ष न मिलने” के आधार पर खान ने दो जमानत याचिकाएं दाखिल की हैं जिसमें एक अंतरिम और दूसरी एक पूर्ण जमानत की है.

गौरतलब है कि आर्यन खान और अन्य आरोपियों को शनिवार देर रात एनसीबी के अधिकारियों ने मुंबई से गोवा जाने वाले क्रूज जहाज पर छापा मारने के बाद हिरासत में लिया था. मजिस्ट्रेट ने सोमवार को एनसीबी से जानना चाहा कि प्रत्येक आरोपी के पास से कितना नशीला पदार्थ बरामद हुआ है.

इस पर एनसीबी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि मर्चेंट के पास से छह ग्राम चरस, जबकि धमेचा से पांच ग्राम गांजा बरामद किया गया. सिंह ने अदालत को बताया कि गिरफ्तार आरोपी आर्यन खान, नशीले पदार्थों के तस्करों और आपूर्तिकर्ताओं के व्हाट्सएप चैट के माध्यम से आपत्तिजनक सामग्री मिली थी.

गौरतलब है कि आर्यन खान के खिलाफ एनडीपीएस कानून की धारा 27 ( किसी भी मादक पदार्थ का सेवन करने के लिए सज़ा), 8सी ( मादक पदार्थ का उत्पादन, निर्माण, रखना, बेचना या खरीदना) एवं अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है

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