उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के रामपुर मनिहारन रेलवे स्टेशन पर एक महिला के साथ रहने वाली 6 साल की मूक-बधिर बच्ची से साबिर नाम के अधेड़ युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है. इस मामले में शामली जीआरपी ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी साबिर निवासी घास मंडी रामपुर मनिहारन को गिरफ्तार कर लिया है. घटना के विरोध में बजरंग दल व हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपकर आरोपी को फांसी देने की मांग की है.
प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार, सोमवार की रात अपनी मां के पास सो रही बच्ची को आरोपी साबिर ने अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया. मंगलवार को रेलवे स्टेशन पर टहलने आए लोगों को घटना की जानकारी हुई. इसके बाद रेलवे व स्थानीय पुलिस ने बच्ची को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया. घटना रेलवे स्टेशन परिसर का होने के कारण केस को जीआरपी शामली स्थानांतरित कर दिया गया था. जीआरपी इंस्पेक्टर अनिल कुमार वर्मा मौके पर पहुंचे थे और जांच कर दो व्यक्तियों को हिरासत में लेकर शामली चले गए थे.
अपर जिला शासकीय अधिकारी सतेंद्र धीरयान ने बताया कि शामली जीआरपी ने आरोपी शाब्बीर को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (विशेष न्यायालय पॉक्सो) की अदालत में पेश किया. इस मामले में न्यायाधीश रेशमा चौधरी ने आरोपी साबिर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. इस मुकदमे के विवेचना अधिकारी रंजीत सिंह के मुताबिक, आरोपी साबिर ने पुलिस को बताया कि वह नशे का आदी है. वह स्टेशन पर आता-जाता था और उसे पता था कि मां-बेटी दोनों बोल और सुन नहीं सकती. घटना वाली रात वह स्टेशन पर पहुंचा. स्टेशन सुनसान था. वहां पर पहले भांग का नशा किया. उसके बाद मां के साथ ही रही बच्ची पर उसकी नीयत खराब हो गई.
विवेचना अधिकारी ने बताया कि क्योंकि महिला बिहार की रहने वाली है, स्थानीय स्तर पर उनका कोई परिचित नहीं हैं, इसलिए सुरक्षा और जीवन यापन के मद्देनजर मां-बेटी को सहारनपुर के नारी निकेतन के लिए भेजा गया है. इससे मुकदमे की सुनवाई में भी मां-बेटी साक्ष्य के लिए उपलब्ध हो सकेंगी. दुष्कर्म की घटना के विरोध में बुधवार को बजरंग दल व हिंदू संगठन के कार्यकर्ता तहसील में पहुंचे और विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना दिया. कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपकर मांग की कि मासूम बच्ची के साथ जघन्य अपराध के आरोपितों की गिरफ्तारी तत्काल की जाए और केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए. दुष्कर्म की पीड़िता बच्ची के स्वजन को आर्थिक मदद दी जाए.