Sunday, May 3, 2026
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राहुल गांधी की रोज होगी पेशी 5 फरवरी से

ठाणे, प्रेट्र। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक कार्यकर्ता की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई पांच फरवरी से रोजाना होगी। महाराष्ट्र में ठाणे जिले की एक अदालत ने शनिवार को यह आदेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में आदेश दिया था कि निर्वाचित प्रतिनिधियों से जुड़े मामलों का तेज गति से निपटारा किया जाए। इस आदेश का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि राहुल के खिलाफ मामला इसी श्रेणी के तहत आता है। इसलिए इस पर प्राथमिकता से सुनवाई जरूरी है। गौरतलब है कि पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के दौरान मानहानि मामले में कोर्ट में रोजाना सुनवाई से राहुल गांधी की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। क्योंकि चुनाव प्रचार के साथ इस मामले में भी राहुल को कोर्ट जाना पड़ सकता है। ऐसे में राहुल के साथ कांग्रेस के लिए भी कोर्ट का यह आदेश मुश्किलें खड़ी कर सकता है।

जानें, क्या है मामला
गौरतलब है कि कि संघ कार्यकर्ता राजेश कुंते ने भिवंडी में राहुल गांधी का भाषण सुनने के बाद उनके खिलाफ 2014 में यह मुकदमा दायर किया था। भाषण में कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे संघ का हाथ था। कुंते ने दावा किया है कि इस बयान से संघ की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है।

गुजरात के सूरत में भी मानहानि का केस
गौरतलब है कि इसी तरह गुजरात में सूरत से भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ अप्रैल 2019 में भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 499 व 500 के तहत मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कथित तौर पर पूछा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेन्द्र मोदी सभी का उपनाम मोदी है। सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे है? जब उन्होंने यह टिप्पणी की थी, तब वह कांग्रेस अध्यक्ष थे।

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