लव जिहाद : मध्यप्रदेश में 22 साल की युवती ने पहला मामला दर्ज कराया
मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020 के तहत आरोपी ट्रक ड्राइवर और पार्ट टाइम डीजे प्लेयर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया
मध्यप्रदेश में ‘लव जिहाद ‘(Love Jihad) के खिलाफ ‘धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020′ के तहत पहला मामला दर्ज किया गया है. यह मामला प्रदेश के बड़वानी (Barwani) जिले में दर्ज किया गया है. मामला एक 25 साल के व्यक्ति के खिलाफ 22 वर्षीय युवती ने दर्ज कराया है. आरोपी ट्रक ड्राइवर और पार्ट टाइम डीजे प्लेयर है. गत 29 दिसंबर को ‘धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020′ को मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी.
प्रदेश में ‘धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020′ के तहत 25 वर्षीय विवाहित व्यक्ति के खिलाफ बड़वानी में 22 वर्षीय लड़की की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है. आरोपी सोहेल मंसूरी उर्फ सन्नी एक ट्रक ड्राइवर है और पार्ट टाइम डीजे प्लेयर भी है. बड़वानी जिले के बड़वानी कोतवाली पुलिस स्टेशन में रविवार को आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) 294, 323 (हमला), 506 (आपराधिक धमकी) और मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है. मामले की आगे की जांच के लिए उसे पलसूद पुलिस स्टेशन स्थानांतरित कर दिया गया है.
मध्यप्रदेश सरकार ने कथित ‘लव जिहाद’ के खिलाफ 29 दिसंबर को ‘मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020′ को मंजूरी दी थी. इस अध्यादेश के जरिए शादी तथा किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से किए गए धर्मांतरण के मामले में अधिकतम 10 साल की कैद एवं एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
यह अध्यादेश कुछ मायनों में उत्तरप्रदेश की भाजपा नीत सरकार द्वारा अधिसूचित ”उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020” के समान है, क्योंकि उसमें भी जबरन धर्मांतरण करवाने वाले के लिए अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है.
लव जिहाद को लेकर प्रदेश में लाए गए मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश के तहत रविवार रात बड़वानी जिले का पहला प्रकरण दर्ज हुआ है। पलसूद निवासी सोहेल पुत्र मंजूर मंसूरी ने अपना नाम सनी बताकर चार वर्ष पहले युवती को प्रेम जाल में फंसाया और उसके साथ शारीरिक शोषण किया है। बड़वानी थाने में शून्य पर कायमी कर प्रकरण पलसूद थाने भेजा गया है।
22 वर्षीय युवती को जब इस बात की जानकारी लगी कि युवक का धर्म अलग है और वह एक बच्चे का पिता भी है, तो उसने बड़वानी थाने में शिकायत की। युवती ने बताया कि सोहेल अपना धर्म छुपाकर शारीरिक शोषण कर रहा था। इसकी जानकारी लगने पर उसके साथ मारपीट भी की गई।
बड़वानी थाना प्रभारी राजेश यादव ने बताया कि सोहेल के खिलाफ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश के तहत व दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे भी पलसूद थाने भेजा गया है। एसपी निमिष अग्रवाल ने बताया कि जिले का यह पहला प्रकरण है।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि चार साल पहले जब वह अपने मामा के यहां शिव डोला कार्यक्रम में गई थी, तब सोहेल उर्फ सनी डीजे साउंड सिस्टम लेकर वहां आया था। इस दौरान सोहेल ने किसी से युवती का मोबाइल नंबर ले लिया और बाद में धीरे-धीरे दोस्ती बढ़ाई।
यह दोस्ती प्यार में बदली और सोहेल ने शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध भी बनाए। करीब दो वर्ष पूर्व युवती को सोहेल के धर्म के बारे में जानकारी लग चुकी थी लेकिन सोहेल ने माफी मांगते हुए प्यार का वास्ता दिया और शादी करने का वादा किया।
इसके बाद करीब एक वर्ष पूर्व युवती को पता चला कि सोहेल शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। इस पर युवती ने उससे किसी भी प्रकार का संबंध रखने से इंकार कर दिया। इससे सोहेल उससे लड़ाई करने लगा और मारपीट भी की थी। इसके बाद अब युवती ने थाने आ कर रिपोर्ट दर्ज कराई है।