ओवैसी ने लव जिहाद के कानून का विरोध तो किया पर मुसलमानों के हिन्दू नाम रख कर धोखा देने पर चुप्पी साध ली।
लव जिहाद पर बोले ओवैसी-सरकार कर रही संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ‘कोर्ट साफ कर चुका है कि संविधान के अनुच्छेद 21, 14 और 25 के तहत किसी भी भारतीय नागरिक के जीवन में सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।’
लव जिहाद पर मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार कानून ला चुकी है। वहीं, हरियाणा सरकार और कर्नाटक सरकार लव जिहाद पर कानून लाने को कह रही है। इसी बीच लव जिहाद पर AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है।
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ‘कोर्ट साफ कर चुका है कि संविधान के अनुच्छेद 21, 14 और 25 के तहत किसी भी भारतीय नागरिक के जीवन में सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। लेकिन बीजेपी संविधान के मौलिक अधिकार का पूरी तरह से उल्लंघन कर रही है।
राज्यों को संविधान पढ़ने की नसीहत दे चुके हैं ओवैसी
इससे पहले ओवैसी ने लव जिहाद पर कानून लाने वाले राज्यों को संविधान पढ़ने की नसीहत दी थी। ओवैसी ने कहा था कि ऐसा कोई भी कानून संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है।
‘स्पेशल मैरिज ऐक्ट को खत्म कर देना चाहिए’
ओवैसी ने कहा था कि अगर ऐसा ही करना है तो स्पेशल मैरिज ऐक्ट को खत्म कर देना चाहिए। बीजेपी बेरोजगार युवाओं को भटकाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा था कि हैदराबाद में बाढ़ आई थी तो मोदी सरकार ने उस समय क्या मदद दी थी? असुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि आप बीजेपी नेता से कुछ भी पूछेंगे तो उनके मुंह से ओवैसी गद्दार और आखिर में पाकिस्तान का नाम निकलेगा।
यूपी सरकार 28 नवंबर को कानून ला चुकी है
उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद को रोकने के लिए पिछले महीने की 28 तारीख को कानून ला चुकी है। इसके बाद से अब तक 14 मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं, 51 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें कि 27 नवंबर को यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश को मंजूरी दी थी।