Wednesday, September 18, 2024
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मुसलमान बनाते थे बहका कर,उम्रकैद की सज़ा मिली 12 को

विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण का खेल, 1000+ लोगों को मुस्लिम बनाने वाले 12 को उम्रकैद

लखनऊ: देश में अवैध धर्मांतरण के रैकेट चलाने के आरोप में मौलाना कलीम सिद्दीकी और उमर गौतम सहित 12 आरोपितों को उम्रकैद की सजा मिली है। इसके अलावा, चार अन्य दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। यह सजा लखनऊ स्थित NIA की कोर्ट ने सुनाई है, जिसने 10 सितंबर 2024 को इन सभी को दोषी करार दिया था और सजा का ऐलान 11 सितंबर 2024 को किया। रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी 1000 से अधिक लोगों को इस्लाम में मतांतरित कर चुके हैं। मौलाना उमर गौतम खुद भी पहले हिन्दू था। सालों पहले श्याम प्रताप सिंह खुद मुस्लिम उमर गौतम बना और अपनी पत्नी को इस्लाम में लाने के बाद उसने अपने परिवार से तमाम रिश्ते तोड़ लिए।

कोर्ट ने दोषियों को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया, जिनमें धारा 417, 120B, 153A, 153B, 295A, 121A, 123 और अवैध धर्मांतरण की धारा 3, 4, और 5 शामिल हैं। इन धाराओं में दोषियों को 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है। मौलाना उमर गौतम और मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत 12 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। बाकी चार दोषियों, जिनके नाम राहुल भोला, मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान, मोहम्मद सलीम, और कुणाल अशोक चौधरी उर्फ आतिफ हैं, को 10-10 साल की सजा मिली है। ये सभी दोषी उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों पर धर्मांतरण का रैकेट चला रहे थे।

ये लोग आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांग और महिलाओं को निशाना बनाते थे। वे लोगों को भ्रम, नफरत और भय का सामना कराकर उनका ब्रेनवॉश करते थे और फिर इस्लाम की खूबियाँ बताते हुए उन्हें धर्मांतरित करते थे। इनका रैकेट विदेशी फंडिंग से भी चलाया जाता था। धर्मांतरण के बाद, लोगों पर दबाव डाला जाता था कि वे और लोगों का धर्म परिवर्तन कराएँ। धर्मांतरण के बाद, उन पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाती थी और जो इस्लाम छोड़ने की कोशिश करते थे, उन्हें धमकी दी जाती थी।

कलीम सिद्दीकी, जो मुजफ्फरनगर के फुलत गाँव का निवासी है, ने 12वीं की पढ़ाई के बाद मेरठ कॉलेज से बीएससी की और दिल्ली के एक मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू की, लेकिन पढ़ाई छोड़कर इस्लामी स्कॉलर बन गया। कलीम सिद्दीकी को 22 सितंबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था और 562 दिनों तक जेल में रहने के बाद अप्रैल 2023 में जमानत मिली थी। जमानत के दौरान उस पर कई पाबंदियाँ भी लगाई गई थीं।

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