Friday, October 18, 2024
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यदि ये लड़की इन सेक्युलर नेताओ,लिबरल पत्रकारों और देशद्रोहियों के घर की होती तो?????

पश्चिम बंगाल (West Bengal) के नादिया में एक नाबालिग लड़की के कथित रेप और हत्या के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी. कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार 12 अप्रैल को ये आदेश दिया. कोर्ट ने बंगाल पुलिस से कहा कि वो इस मामले से जुड़ी तमाम जानकारी सीबीआई को सौंपे.

इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक, आदेश जारी करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस घटना की निष्पक्ष जांच के लिए इसे सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए. कोर्ट का कहना है कि पीड़िता के परिवार के साथ ही प्रदेश के लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए भी सीबीआई जांच की जरूरत है. इसके अलावा कोर्ट ने मामले में बंगाल पुलिस की जांच में खामियों को भी हाइलाइट किया है.

कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने पूरे मामले में पुलिस की जांच में हुई कमियों पर सवाल उठाते हुए कहा,

“पीड़िता खून से लथपथ सड़क पर मिली थी, जिसे किसी और ने घर पहुंचाया था. पुलिस ने सड़क पर पड़े हुए खून के सैंपल नहीं जुटाए. न ही क्राइम सीन रीक्रीऐट किया गया. खून के धब्बों की जांच करने के लिए न ही केमिकल टेस्टिंग की गई. पीड़िता के कपड़ों को डीएनए सैम्पल की जांच के लिए भी नही भेजा गया. घटना के वक्त आरोपी ने जो कपड़े पहने थे उन्हें भी जब्त नहीं किया गया.”

कोर्ट ने आगे कहा,

“पीड़िता के घर से न ही खून से सनी हुई बेडशीट ही जब्त की गई. पूरा मामला घटना के सुबूतों पर आधारित था, लेकिन जल्दबाजी में शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया, इसके लिए सुबूत जुटाने में थोड़ी तकनीक की मदद भी लेनी चाहिए थी.”

इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि आरोपी सत्ता पक्ष के नेता का बेटा है, और मौजूदा परिस्थितियों को देखकर यही लगता है कि पीड़ित परिवार को डराया-धमकाया जा रहा है.
कोर्ट ने आगे कहा,

“इस मामले में कोई मेडिको-लीगल केस (एमएलसी) नहीं है, कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है और न ही मृत्यु प्रमाण पत्र है. ये चीजें पूरी घटना को दबाने और सबूत मिटाने की कोशिश की तरफ इशारा करती हैं. साथ ही केस डायरी इस बात की ओर भी इशारा करती है कि पीड़िता के साथ एक से ज्यादा लोगों ने बलात्कार किया है.”

इस मामले में स्थानीय टीएमसी नेता के बेटे की गिरफ्तारी के बाद भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस केस की सीबीआई जांच की मांग की थी. आजतक के इंद्रजीत कुंडू की रिपोर्ट के मुताबिक, शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि नादिया रेप केस और हत्या के मामले में पीड़ित परिवार को बंगाल पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा नहीं है. साथ ही बीजेपी नेता ने मामले में ममता बनर्जी की टिप्पणी की भी आलोचना की थी. हालांकि राज्य सरकार ने पीड़ित परिवार और गवाहों को पूरी सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया है.

मामला क्या है?

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, पुलिस का कहना है कि 4 अप्रैल को पीड़ित लड़की आरोपी युवक के घर उसके बर्थडे पार्टी में गई थी. शाम को जब घर वापस आई तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी. कुछ घंटे बाद ही उसकी मौत हो गई. पीड़ित लड़की की उम्र 14 साल थी. पुलिस का कहना है कि पीड़ित परिवार ने लड़की की मौत के चार दिन बाद 9 अप्रैल को आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.
आजतक के मुताबिक पीड़िता के पिता ने समर गोआला के बेटे ब्रजगोपाल गोआला पर उनकी बेटी का रेप कर हत्या करने का आरोप लगाया था. पुलिस ने ब्रजगोपाल को गिरफ्तार कर लिया है. पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 376(2), 302 (हत्या), 204 (सबूतों से छेड़छाड़) और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है.

 

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