Tuesday, May 5, 2026
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गूगल पर देख कर टाल फ्री नम्बर लगाया,1 लाख रुपया गायब कहते से,ज्यादातर नम्बर जालसाजों के गूगल पर

बरेली,  किसी भी कंपनी चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट उसके टोल फ्री नंबर की पड़ताल अवश्‍य कर लेंं,क्‍योंकि साइबर ठग वेबसाइट पर टोल फ्री नंबर की जगह अपना नंबर रखकर लोगों को लूट रहे हैं। टोल फ्री नंबर पर मदद पाने की इच्छा से फोन करने वाले लगातार साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। आनलाइन मंगाया गया कैमरा खराब निकला तो कैमरा वापस कर रकम वापसी के लिए टोल फ्री नंबर पर व्यक्ति ने काल किया। इस दौरान वह साइबर ठगी का शिकार हो गया। उसके खाते से साइबर ठग ने एक लाख रुपये उड़ा दिये।

बारादरी के पवन बिहार निवासी दूरदर्शन कर्मचारी अशोक कुमार झा ने बताया कि 18 दिसंबर 2021 को आनलाइन सीसीटीवी कैमरा मंगाया था। दो हजार 899 रुपये देकर कैमरा लिया। आर्डर घर पहुंचा तो उसमें तकनीकी खराबी निकली जिसके चलते उसे वापस कर दिया गया। कई दिन तक रकम वापस न आने पर कंपनी के कस्टमर केयर नंबर पर फोन किया। रकम वापसी के बहाने जालसाज ने एनीडेस्क एप डाउनलोड करा लिया। एटीएम कार्ड की जानकारी हथियाकर जालसाज ने अशोक से ओटीपी पूछा। ओटीपी बताते ही साइबर ठग ने उनके खाते से 99 हजार रुपये उड़ा दिये। साइबर पुलिस की जांच के बाद मामले में बारादरी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

रेल संपत्ति चोरी प्रकरण में ठेकेदारों की जमानत नामंजूर: बरेली  में रेलवे ट्रैक डिपो सीबीगंज से लाखों की रेल संपत्ति चोरी करने के आरोप में अपर सेशन कोर्ट ने तीन रेलवे ठेकेदारों सहित चार आरोपितों की जमानत अर्जी गुरुवार को खारिज कर दी। मामले की रिपोर्ट बीते वर्ष जुलाई माह में आरपीएफ पोस्ट बरेली जंक्शन में दर्ज कराई गई थी। इसको आंवला में 20 हजार पांच सौ पैंड्रोल क्लिप व 10 हजार जोड़े मेटल लाइनर चोरी करके आरोपितों ने इफको आंवला में छिपा दिए। साईं रचना कंपनी के पार्टनर राजेश खन्ना उर्फ बंटी व निमिष खन्ना निवासीगण सिविल लाइंस मुरादाबाद व कंपनी के मालिक मोहम्मद तारिक की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। चौथे आरोपित एजाज अहमद उर्फ बंटी की अग्रिम जमानत भी कोर्ट ने नामंजूर कर दी है। सरकारी वकील राजेश्वरी गंगवार ने आरोपितों की जमानत अर्जी का कड़ा विरोध किया था। अपर सेशन जज- तृतीय रचना अरोरा ने सभी आरोपितों को जमानत देने से इनकार कर दिया। आरोपित ठेकेदार निमेष खन्ना, राजेश खन्ना उर्फ बंटी व साईं रचना कंपनी के मालिक मोहम्मद तारिक जेल में हैं जबकि एजाज अहमद उर्फ बंटी ने कोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग की थी। सीबीगंज में रेलवे ट्रैक बदलने का कार्य का ठेका दो करोड़ 14 लाख 26 हजार छह सौ रुपये में साईं रचना कंपनी को दिया गया था। आरोपितों ने लाखों के फर्जी बिल तैयार करके रकम ऐंठ ली। आरोपितों ने रेल अधिकारियों से सांठगांठ करके रेलवे प्रापर्टी को करोड़ों का चूना लगाया था।

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