उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज की एमपी-एमएलए अदालत द्वारा उमेश पाल अपहरण कांड में सजा सुनाए जाने के बाद दशकों के चले आ रहे माफिया के खौफ का अंत हो गया. अदालत द्वारा सजा सुनाए जाते ही अतीक अहमद रोने लगा. दीगर है कि प्रयागराज में एमपी एमएलए अदालत ने उमेश पाल के अपहरण मामले में मंगलवार को अतीक अहमद समेत 3 को दोषी ठहारया. अतीक के अलावा उसका भाई अशरफ भी रोने लगा. इतना ही नहीं कोर्ट ले जाते वक्त वकीलों ने भी अतीक अहमद के साथ धक्का-मुक्की की.
वर्ष 2006 के उमेश पाल अपहरण मामले में मुख्य अभियुक्त माफिया अतीक अहमद (Mafia Atiq Ahmed) समेत तीन अभियुक्तों को एमपी- एमएलए कोर्ट के जज डॉ दिनेश चंद्र शुक्ल ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास ( life imprisonment) की सजा सुनाई है। जबकि सात आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। उमेश पाल की 24 फरवरी को प्रयागराज में हत्या हो गई थी। उमेश पाल के परिवार ने कोर्ट से माफिया अतीक के खिलाफ मृत्युदंड की मांग की है। उम्रकैद की सजा सुनते ही माफिया अतीक अहमद बेहोश हो गया। दूसरी तरफ दूसरे पक्ष का वकील अतीक के लिए जूते की माला लेकर कोर्ट परिसर में पहुंच गया।
इसी बीच,यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य (UP Deputy CM Keshav Prasad Maurya) ने ट्वीट कर कहा कि प्रयागराज के कोर्ट से अतीक अहमद और अन्य को उम्रकैद की सजा का स्वागत है। कोई अपराधी क़ानून से ना बड़ा है ना बच सकता है।