Monday, December 23, 2024
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इमरान खान पुराना दरिंदा,पहले एक रिश्तेदार की बेटी,फिर एक रिश्तेदार की बेटी

बैंगलोर: कर्नाटक में 4 वर्षीय बच्ची का बलात्कार कर उसकी हत्या करने वाले आरोपी इरफ़ान खान को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, इरफ़ान आदतन दरिंदा है, वो पहले भी नाबालिग का बलात्कार कर चुका है। पुलिस जांच में पता चला है कि उसे पहले भी पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में अदालत ने उसे रिहा कर दिया था।

रिपोर्ट के अनुसार, 2014 में इरफ़ान ने बेंगलुरु से 20 किलोमीटर दूर कुंबलगोडु पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक रिश्तेदार की 12 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार किया था। कुंबलगोडु पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने बताया कि, पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर IPC की धारा 376 (बलात्कार) और POCSO के तहत मामला दर्ज किया, जिसके बाद इरफ़ान खान को गिरफ्तार कर लिया और अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। 7 साल तक इस मामले की सुनवाई चलती रही, लेकिन 2021 में पीड़ित बच्ची के कोर्ट में गवाही देने के लिए पेश न होने के कारण आरोपी को इस मामले में बरी कर दिया गया।

पुलिस का कहना है कि अगर पहली बार अपराध करने पर उसे सजा मिल जाती तो मागडी की 4 साल की बच्ची की जान बच जाती। पूछताछ के दौरान आरोपी ने कबूला है कि वो चोरी समेत छोटे-मोटे अपराध करता था, वह शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। मागडी सब डिवीजन के पुलिस अधिकारी केएम प्रवीण कुमार ने बताया कि उसके परिवार ने उसकी आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए उसे घर से निकाल दिया होगा और उसकी पृष्ठभूमि की आगे जांच की जा रही है।

पीड़ित के घर के पास रहने वाले एक निवासी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि, “स्थानीय विधायकों को विधानसभा सत्र में कड़ी कार्रवाई का प्रस्ताव रखना चाहिए। बच्चों पर अत्याचार करने वालों को फांसी की सज़ा देने के लिए एक कानून बनना चाहिए और ऐसा करके समाज को एक कड़ा संदेश दिया जाना चाहिए।”

आज लचर कानून के कारण, उस दरिंदे ने एक और बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना लिया था। एक गरीब परिवार ने अपनी प्यारी बच्ची को खो दिया। तीनों लड़कियों में से एक बच्ची आंगनवाड़ी जाती थी। उसके पिता ड्राइवर हैं और मां गृहिणी है। पीड़िता के पिता बताते हैं कि इरफ़ान उनका दूर का रिश्तेदार था, हर छह महीने में एक या दो बार उनके घर आया करता था। वो कहते हैं कि, हमने कभी नहीं सोचा था कि वह हमारी बेटी के साथ ऐसा जघन्य अपराध कर सकता है। हमें नहीं पता था कि उसने कुंबलगोडु में 12 साल की रिश्तेदार लड़की के साथ पहले भी बलात्कार किया है। उन्होंने कहा कि अपराधियों को अपराध करने के लिए फांसी की सजा मिलनी चाहिए। कन्नड़ समर्थक संगठनों सहित विभिन्न जन-समर्थक संगठनों ने अपराधी को मृत्युदंड देने की मांग करते हुए मगदी पुलिस स्टेशन के सामने भीषण विरोध प्रदर्शन किया।

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