Sunday, December 22, 2024
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बलात्कारी प्रिंसिपल को फांसी पर टांगने का हुक्म,साथी को उम्रकैद

बिहार (Bihar) की राजधानी पटना (Patna) में एक मासूम बच्ची के साथ हुए रेप (Rape) के मामले में अदालत ने दोषी स्कूल प्रिंसिपल अरविंद कुमार को फांसी की सजा सुनाई है. वहीं दोषी शिक्षक अभिषेक को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अरविंद ने स्कूल में पढ़ने वाली 11 साल की मासूम बच्ची का बलात्कार किया था. बच्ची के गर्भवती होने पर मामले का खुलासा हुआ था.

इंसानियत को शर्मसार करने वाला यह मामला 2018 का है, जब पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में एक स्क

डॉक्टरों ने जांच में पाया कि कक्षा 5वीं की ये छात्रा गर्भवती हो गई थी. बच्ची के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. बच्ची के मुताबिक स्कूल के संस्थापक और सह प्रिंसिपल अरविंद कुमार और शिक्षक अभिषेक कुमार ने उसके साथ अपने चेम्बर में रेप किया.

साथी को मिली उम्रकैद की सजा

इस मामले का खुलासा होने के बाद आरोपी स्कूल प्रिंसिपल अरविंद कुमार और शिक्षक अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया गया था. इसी मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने अरविंद कुमार और अभिषेक को दोषी पाया. अब सोमवार को सिविल कोर्ट ने दोषी अरविंद को फांसी की सजा सुनाई है, वहीं बलात्कार में मदद के दोषी शिक्षक अभिषेक को उम्रकैद की सजा दी है.

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