Wednesday, February 25, 2026
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नमकहराम की याचिका खारिज: हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने की धमकी दी थी

क्रिकेट मैच में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वाले राजस्थान के रशीद अब्दुल की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं. रशीद ने बीते 24 अक्टूबर को टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप (T20 Cricket World Cup) के मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाफ पाकिस्तान की जीत पर खुशी मनाई थी. रशीद ने व्हाट्सएप स्टेटस पर खुशी का स्टेटस लगाया था. व्हाट्सएप चैट में भारत को पाकिस्तान बना देने का दावा जोधपुर के पीपाड़ के रहने वाले युवक रशीद अब्दुल ने किया था. जोधपुर जिला एवं सेशन न्यायालय के राजेंद्र काछवाल की कोर्ट ने युवक की इस टिप्पणी को गम्भीर माना है. कोर्ट ने रशीद की जमानत याचिका खारिज कर दी है. अपनी टिप्पणी पर आरोपी द्वारा कोई माफीनामा भी नहीं दिया गया है.

सोशल मीडिया पर पाक की जीत का जश्न मनाने का स्टेटस और एक युवक से बातचीत का स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था . इसके बाद पीपाड़ में इस मामले को लेकर आक्रोश पैदा हो गया. महिंद्र टाक नामक युवक ने पीपाड़ पुलिस थाने में एक परिवाद दायर किया और पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार (Arrest) कर कोर्ट में पेश किया. जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया. सबसे पहले आरोपी की ओर से पीपाड़ के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष जमानत याचिका बीते बुधवार को पेश की गई, जिसे कोर्ट ने गम्भीर मामला मानते हुए खारिज कर दिया था. कोर्ट ने आरोपी अब्दुल रशीद की ओर से सोशल मीडिया पर टिप्पणी को बहुत गंभीर माना और जमानत देने से इंकार कर दिया. बता दें कि इसी तरह के एक मामले में उदयपुर की टीचर नफीसा अटारी ने कोर्ट में माफी मांग ली थी, जिसके बाद उसे जमानत दे दी गई.

 

शिकायतकर्ता को दी थी धमकी
इसके बाद आरोपी की ओर से जिला एवं सेशन जिला जज राजेंद्र काछवाल की कोर्ट में जमानत अर्जी विचाराधीन थी. बीते सोमवार को सुनवाई के दौरान परिवादी महेंद्र टाक के अधिवक्ता बुद्धाराम चौधरी ने कोर्ट को बताया कि देश विरोधी ऐसी टिप्पणी करने के बाद भी आरोपी में पश्चाताप नहीं है. बल्कि उसने परिवादी को देख लेने की धमकी दी है. ऐसे आरोपी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए. अधिवक्ता की दलीलों को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने आरोपी की टिप्पणी और उसके कृत्य को गंभीर मानते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया. इस मामले में पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ देश के खिलाफ अपमानजनक मैसेज भेजने का मामला दर्ज कर अब्दुल रशीद पुत्र गफार खान निवासी ईसाखों की ढाणी को गिरफ्तार किया था.

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