Friday, October 18, 2024
Uncategorized

रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई लाउडस्पीकर नही,नियम लागू,पालन शुरू

 

मस्जिद में लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर प्रयागराज की वीसी की चिट्ठी पर जिले के आईजी ने सख्त एक्शन लिया है। उन्होंने रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगाए जाने के आदेश दिए हैं। आईजी का कहना है कि पॉल्युशन एक्ट के तहत रात 10 बजे से सुबह के 6 बजे कर लाउडस्पीकर बजाने पर पूरी तरह से बैन है।

इसी एक्ट का पालन कराने के लिए आईजी केपी सिंह ने रेंज के डीएम और एसएसपी को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और पॉल्युशन एक्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाए। इसके तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से लाउडस्पीकर बजाने या अन्य किसी पब्लिक अड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी।
आईजी केपी सिंह ने वीसी संगीता श्रीवास्तव की चिट्ठी की कॉपी कमिश्नर, आईजी और डीआईजी को भी सर्कुलेट की थी। जब ये मामला काफी बढ़ गया तो मस्जिद प्रबंधन कमेटी ने चार से हटा कर दो लाउडस्पीकर कर दिए साथ ही उसकी आवाज भी पहले से कम कर दिया। यही नहीं लाउडस्पीकर की दिशा भी बदल दी गई थी।

नींद टूटने से परेशान वीसी ने लिखी थी चिट्ठी

गौरतलब है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉ. संगीता श्रीवास्तव ने सुबह तड़के मस्जिद में होने वाली लाउडस्पीकर की शोर से नींद खराब होने को लेकर डीएम को पत्र लिखा था। उन्होंने कहा कि अलसुबह मस्जिद में रोज सुबह साढ़े पाँच बजे लाउडस्पीकर पर अजान होती है। इससे उनकी नींद खराब हो जाती है। उसके बाद वो तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं सो पातीं। इस वजह से उनके सिर में दिन भर दर्द रहता है और कामकाज भी प्रभावित होता है।

वाइस चांसलर ने चिट्ठी में एक पुरानी कहावत का जिक्र करते हुए कहा था कि ‘आपकी स्वतंत्रता वहीं खत्म हो जाती है जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है’। उन्होंने साथ ही ये भी साफ किया कि वे किसी संप्रदाय, जाति या वर्ग के खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने चिट्ठी में आगे कहा कि अजान बिना लाउडस्पीकर के की जा सकती है, ताकि दूसरों की दिनचर्या प्रभावित न हो. चिट्ठी में कहा गया था कि रमजान का महीना भी आने वाला है, आगे तो सहरी की घोषणा भी सुबह 4 बजे होगी। ये उनके और दूसरों के लिए परेशानी की वजह बनेगा।

Leave a Reply