Friday, October 18, 2024
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मध्यप्रदेश में जनता का शासन,2 घण्टे पटाखे फोड़ने की सीमा नही

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ जिलों के कलेक्टरों द्वारा पटाखा फोड़ने की समय सीमा तय करने और बंदिशें लगाने का आदेश जारी करने पर आपत्ति जताई है। शिवराज ने कहा कि इसके लिए कलेक्टरों को अलग से आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है। असल में, एनजीटी के आदेश के आधार पर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, रायसेन समेत कई जिलों के कलेक्टरों ने पटाखे फोड़ने का समय तय कर दिया था। इसके लिए धारा-144 के अंतर्गत आदेश भी जारी किए गए थे।

इसके बाद, सीएम शिवराज ने शुक्रवार को संभागायुक्त और कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पटाखों के लिए समय निर्धारित करने के आदेशों पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि दीवाली पर विदेशी और चीनी पटाखे नहीं चलेंगे। देशी पटाखे चलाएं। साल भर में दीवाली एक बार ही आती है। कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार दिवाली मनाई जाए। उन्होंने कहा कि पटाखा के संबंध में अलग-अलग जिले के कलेक्टर अलग-अलग आदेश जारी कर रहे हैं। इसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कलेक्टर दिवाली के मेले को प्रतिबंधित न करें। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मेले की तैयारियां, व्यवस्था बनाएं।

बता दें कि भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने गुरुवार को आदेश जारी कर भोपाल में पटाखे फोड़ने के लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया था, जिसे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 24 घंटे में ही पलट दिया है। उन्होंने कहा कि पटाखा फोड़ने के लिए कोई समय सीमा नहीं है, खूब धूमधाम से दिवाली मनाइए, ये अपना त्योहार है।

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