Monday, September 16, 2024
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सुप्रीम कोर्ट का आदेश:चालू रहेगा बुलडोज़र, कोई रोक नही,यदि गलत चला तो रिपोर्ट करें

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर देशव्यापी रोक लगाने संबंधी आदेश पारित करने से इनकार कियाकोर्ट ने कहा कि सरकार द्वारा कानून के शासन का पालन किया जाना चाहिए, इसमें कोई विवाद नहीं है लेकिन हम आदेश पारित करके कानून के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं रोक सकते हैं

दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों द्वारा की जा रही बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाने से किया स्पष्ट इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वो बुलडोजर कार्रवाई को रोकने के लिए कोई भी देशव्यापी आदेश नहीं पारित नहीं कर सकता है।

इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि वह जमीयत उलमा-ए-हिंद द्वारा बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर की गई याचिका पर 10 अगस्त को सुनवाई करेगी।
इसके साथ ही बेंच ने यह भी कहा, “सरकार द्वारा कानून के शासन का पालन किया जाना चाहिए, इस विषय में कोई विवाद नहीं है। लेकिन क्या हम ऐसे मामले में देशव्यापी आदेश पारित कर सकते हैं? अगर हम इस तरह के सर्वव्यापी आदेश पारित करते हैं, तो क्या हम प्राशासनिक अधिकारियों को नियमों और कानून के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं रोकेंगे।”

देश की सर्वोच्च अदालत ये आदेश विभिन्न मुस्लिम बॉडी द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। जिसमें कोर्ट से मांग की गई थी कि वो उत्तर प्रदेश सरकार सहित मध्य प्रदेश और गुजरात सहित देश की अन्य राज्य सरकारों को निर्देश पारित करे कि हालिया हिंसा में शामिल कथित आरोपियों की अचल संपत्तियों को नहीं तोड़ा जाए।
इस मामले में कानपुर और प्रयागराज जिला प्रशासन की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और उत्तर प्रदेश सरकारी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील रखी। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे पेश हुए।

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