उत्तर प्रदेश की गौतमबुद्धनगर जिला न्यायालय ने लव जिहाद (Love jihad) के एक मामले में आरोपी शादाब आलम (Accused Shadab Alam) को 20 साल के कठिन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उसपर 25 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। वर्तमान समय में आरोपी शादाब आलम जेल में है। लव जिहाद के किसी आरोपी को इस तरह की सजा सुनाने का यह पहला मामला सामने आया है।
जानकारी के मुताबिक, साल 2015 में एक 10वीं क्लास की छात्रा के पिता ने नोएडा की सेक्टर 49 कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने केस में मजबूत पैरवी की और गवाहों को टूटने नहीं दिया। मजबूत पैरवी और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
दरअसल, 2015 में मूल रूप से बिहार के रहने वाले एक व्यक्ति ने सेक्टर 49 कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था कि उनकी नाबालिग बेटी जो कि दसवीं की छात्रा है को शादाब आलम भगाकर ले गया है। पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शूरू की। पीड़िता को पुलिस ने पश्चिम बंगाल से बरामद किया था।
आरोपी शादाब आलम भी मूल रूप से पश्चिम बंगाल का ही रहने वाला है। पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर कोर्ट में उसके बयान दर्ज कराएं तो पता चला कि आरोपी ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था। जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर केस में दुष्कर्म की धारा बढ़ी और मामला कोर्ट में ट्रायल पर शुरू हुआ।
ट्रायल के दौरान कई बार पीड़ित पक्ष पर गवाही नहीं देने का दबाव बनाया गया, लेकिन पुलिस ने आरोपित पक्ष को अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया। गवाही व साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने शादाब आलम को 20 साल की सजा सुनाई है।