Tuesday, June 10, 2025
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लव जिहाद केस: मोहम्मद रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली को हुई उम्र कैद,इसकी अम्मी को भी 2 साल की जेल

जो लोग लव जिहाद को झूठ कहते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि यह मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक साबित हुआ है और लव जेहादी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है

क्या है तारा शाहदेव लव-जिहाद केस ?

आपको हिलाकर रख देगी यह जानकारी।

नेशनल शूटर तारा को कैसे बनाया गया था लव जिहाद का शिकार ?

2014 में शूटर तारा से मोहम्मद रकीबुल हसन ने असली नाम छुपाकर की शादी।

रकीबुल ने तारा को अपना नाम रंजीत कोहली बताया था।

इस साजिश में रकीबुल की अम्मी कौशर और मैरेज रजिस्ट्रार मोहम्मद मुश्ताक अहमद भी शामिल थे।

शादी के 2 दिन बाद तारा को मोहम्मद रकीबुल की असलियत का पता चला।

रकीबुल की सच्चाई जानने के बाद तारा ने विरोध किया।

इसपर रकीबुल के परिवार वालों ने तारा को काफी टॉर्चर किया और तारा पर इस्लाम कबूलने का दबाव बनाने लगे।

लेकिन तारा शाहदेव ने इस्लाम कबूलने से मना कर दिया और केस दर्ज करा दिया।

9 वर्ष बाद इस केस में CBI अदालत ने फैसला सुनाया और मोहम्मद रकीबुल को उम्रकैद की सजा सुनाई।

इस मामले में एक बड़ा सरकारी अधिकारी और मैरिज रजिस्टार मुस्ताक अहमद की भी मिली भगत थी

मैरेज रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को 15 साल कैद और रकीबुल की अम्मी कौशर को भी 2 साल की सजा सुनाई है।

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