Sonbhadra News: सोनभद्र । सोनभद्र में सोशल मीडिया हैंडल के जरिए भारत विरोधी एजेंडा और पीएम नरेंद्र मोदी की एडिटेड वीडियो-तस्वीरें वायरल करने को लेकर कई खुलासे सामने आए हैं। पकड़े गए तीन आरोपियों में जहां दो को सगे भाई होने की पुष्टि हुई है। वहीं, यह भी सामने आया है कि आरोपी सोशल मीडिया हैंडल के जरिए सिर्फ भारत विरोधी ही नहीं, आरएसएस विरोधी एजेंडा भी चलाने में लगे हुए है। फिलहाल पुलिस ने जहां तीनों आरोपियों को केस दर्ज करने के साथ ही गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, पूछताछ कर दोपहर बाद तीनों आरोपियों का न्यायालय के लिए चालान कर दिया गया।
ऐसे सामने आया भारत विरोधी एजेंडा चलाने वालों का चेहरा
बताया जा रहा है कि बाल गोपाल चौरसिया पुत्र स्व. रामपति चौरसिया की शनिवार की शाम शाम 7 वजे, अनपरा बाजार निवासी सगे भाई शब्वीर अंसारी, जुबैर अंसारी पुत्र स्व. जमीलुद्दीन और इजहार पुत्र इस्लाम के फेसबुक पोस्ट पर नजर पड़ी तो पता चला कि उनके द्वारा किसी पाकिस्तानी यूट्यूबर के फेसबुक आईडी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एडिटेड वीडियो-तस्वीरें वायरल की गई हैं और उस पर देशद्रोह संबंधित टिप्पणियां की गई हैं।
जैसे ही लोगों की हुई जानकारी, कार्रवाई की उठने लगी मांग
जैसे ही यह बात अनपरा बाजार के लोगों को पता चली आक्रोश की स्थिति बन गई और कार्रवाई की मांग उठने लगी। बताया जा रहा है कि इसको लेकर जहां कई लोग आरोपियों के यहां एतराज जताने पहुंच गए। वहीं, कुछ लोगों ने आरोपियों की फेसबुक आईडी खंगालनी शुरू की तो पता चला कि तीनों आरोपियों के सोशल मीडिया हैंडल पर भी जो भी पोस्ट लगाए गए हैं या शेयर किए गए हैं। वह भारत विरोधी है। पीएम की एडिटेड वीडियो-तस्वीरों के साथ ही ,जहां उनको लेकर टिप्पणियां पाई गई। वहीं, आरएसएस के विरोध में भी कई पोस्ट देखने को मिले।
गोपनीय सूचनाओं को दुश्मन देश को देने का किया गया दावा
पुलिस को दी गई तहरीर के साथ ही, कई ने थाने पहुंचकर दावा किया कि तीनों आरोपियों ने जहां एकराज होकर पोस्ट की है। वहीं, उनकी गतिविधियों देश विरोध से जुड़ी हुई हैं। आरोप लगाया गया है कि आरोपियों की जिस तरह की गतिविधि देखने को मिल रही है, उससे यह प्रतीत हो रहा है कि आरोपी भारत के गोपनीय सूचनाओ को भी दुश्मन देश तक पहंुचाने का काम करते हैं। लोगों का कहना है कि ऐसी पोस्ट से जहां भारतीयों की भावना को ठेस पहुंची है, वहीं इसके जरिए राष्ट्र का मान घटाने की कोशिश की गई है। पुलिस के मुताबिक मामले में धारा 353(2), 196(1)(ए), 3(5) बीएनएस के तहत तीनों के खिलाफ केस दर्ज करने के साथ ही धारा 170/126/135 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार कर चालान कर दिया गया है।