सज़ा ए मौत
एक 8 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी. ये घटना बच्ची के खेत पर गेहूं की कटाई करने वाले गुफरान ने की थी. मामला 11 अप्रैल, 2021 का था. इसका फैसला घटना के 2 साल, 1 महीने और 14 दिन बाद 28 जुलाई को आया. इन 2 साल में मामले में 25 बार सुनवाई हुई. दोषी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. जिसके बाद 8 साल की बच्ची को न्याय मिल पाया.
बदायूं उत्तर प्रदेश
इस मामले में फैसला सुनाते हुए जज दीपक यादव ने कहा, “ये काम बहुत ही घिनौना और माफ करने लायक नहीं है. एक असहाय बच्ची के साथ ऐसा कर्म करना सजा के योग्य है. इसके अपराधी को तब तक फांसी पर लटकाया जाए, जब तक उसकी मौत न हो जाए. आरोपी गुफरान को बचाने के लिए उसको पागल सिद्ध करने की कोशिश की जा रही थी.”
उसके वकील ऐसा कह रहे थे कि पहले भी गुफरान सनक के चलते 3 बार कुरान और मजार पर चढ़ी चादर को जला चुका है. इस बात को काटते हुए जज ने कहा, ”अगर ऐसा है तो गुफरान पर उस समय FIR दर्ज कराई गई होती. ऐसी कोई FIR होती, तो कोर्ट में पेश की गई होती.
FIR गुफरान के वकील की ओर से पेश नहीं की गई थी. सच बात यह है कि बच्ची को अकेले और बिना कपड़ों के देखकर गुफरान की हैवानियत जाग उठी और उसने दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी. घटना के समय भी वह होश में था.”
जज ने आगे कहा, “अपराधी गुफरान की बहन पुलिस कर्मचारी है. ऐसा लगता है कि उसी के द्वारा ये मनगढंत बातें जुड़वाई गई हैं, जिससे उसको छुड़वाया जा सके. लेकिन सारे साक्ष्य और सबूत गुफरान के खिलाफ हैं. जिससे उसे फांसी की सजा दी जाती है.”