रेप के बाद 26 बार चाकुओं से गोदा, हथौड़े मार आँख निकाला: शादी का दबाव बनाने पर रिजवान ने फैजल संग मिल युवती की कर दी हत्या
महाराष्ट्र के मुंबई के कुर्ला इलाके में 20 वर्षीय युवती के साथ रेप के बाद बर्बरतापूर्वक उसकी हत्या की वारदात ने एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर दिया है। इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। अब इस मामले में मुंबई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रिजवान शेख और फैजल शेख के नाम के दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने रेप करने के बाद युवती पर 26 बार चाकुओं से गोदा था और सिर पर हथौड़ा मारा था, जिससे युवती एक आँख बाहर आ गई।
रिपोर्ट के मुताबिक, कुर्ला के HDI कैम्पस में बंद पड़ी एक इमारत में 20 साल की एक युवती का क्षत-विक्षत शव शनिवार (27 नवंबर) को मिला था। पुलिस के मुताबिक, कुछ लड़के बंद पड़ी इमारत में वीडियो शूट करने के लिए गए थे, उसी दौरान उनकी निगाह वहाँ सड़ रहे शव पर पड़ी थी। इसके बाद उन्होंने मामले की जानकारी तुरंत पुलिस को दी। मौके पर पहुँची पुलिस शव को कब्जे में लेकर राजावाड़ी अस्पताल लेकर गई, जहाँ शव का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि लड़की का रेप करने के बाद उसे बुरी तरह से टॉर्चर कर हत्या की गई थी।
जिस वक्त पुलिस ने शव को बरामद किया था, वह बुरी तरह से क्षत-विक्षत अवस्था में था। फिलहाल, पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। बहरहाल इस मामले में मुंबई के विनोबा भावे थाने की पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपित रिजवान शेख (18) ही युवती को अपने साथ वारदात वाली जगह पर लेकर गया था। वहाँ उसका एक दोस्त फैजल शेख पहले से ही मौजूद था।
पहले से रिलेशन में थे रिजवान और युवती
पुलिस की पूछताछ में आरोपितों ने ये स्वीकार किया है कि रिजवान शेख और युवती रिलेशन में थे। युवती रिजवान पर शादी के लिए लगातार का दवाब बना रही थी, जबकि आरोपित को यह मंजूर नहीं था। इसलिए छुटकारा पाने के लिए उसने युवती की हत्या की साजिश रची थी। इसी के तहत उसने लड़की को बुलाया और वहाँ दोनों ने उस पर जानलेवा हमले किए। उसे 26 बार चाकुओं से गोदा गया और हथौड़े से उसके सिर पर मारा गया, जिससे उसकी एक आँख तक बाहर निकल आई।
इस घटना को लेकर मुंबई के डीसीपी (जोन 5) प्रणय अशोक ने कहा, “मामले की जाँच के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया है। दोनों आरोपितों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 376 के तहत केस दर्ज किया गया है।”