लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की मुसीबते कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल होते जा रहे है तो वही दूसरी तरफ कांग्रेस नेता अपराधिक मामलों में फंसते जा रहे है। हाल ही में एक कांग्रेस नेता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने नेता पर 23 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है।
दरसअल, एक चार साल पुराने एक हत्याकांड मामले में श्योपुर जिला अदालत ने यूथ कांग्रस जिलाध्यक्ष धर्म सिंह मीणा और उनकी पत्नी समेत 3 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 2020 के मामले का फैसला सुनाया है।
क्या है मामला?
विवाद एक महिला को गलत मैसेज भेजने को लेकर हुआ था। धर्मसिंह मीणा पर रमण मीणा ने उसकी पत्नी को गलत मैसेज भेजने का आरोप लगाया था। इसी को लेकर रमण मीणा हिदायत देने धर्म सिंह के घर पहुंचा था। उसी दौरान मामला बढ़ गया और विवाद का रूप ले लिया। विवाद में रमण मीणा के भाई पर तलवार से हमला कर दिया था, उसकी मौत हो गई थी।
विवाद में घायल फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में उसने बताया था कि मैं और मेरे चाचा का लडक़ा रमन मीणा उनकी पत्नी अनीता के साथ धर्मसिंह मीणा के घर गए थे। रमन मीणा ने धर्मसिंह से कहा था की वह उसकी पत्नी को गलत मैसेज नहीं भेजा करे। इसी बात को लेकर धर्मसिंह मीणा उसकी पत्नी सपना और एक अन्य व्यक्ति गाली गलौच करने लगे। मामला इतना बढ़ गया था कि धर्म सिंह ने रमन पर तलवार से हमला कर दिया। हमारे साथ मारपीट भी की गई। इलाज के दौरान राधारमन मीणा की मौत हो गई थी।
बता दें कि मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 324, 323, 294, 506, 34, 302 और आयुध अधिनियम की धारा 25 (2) में प्रकरण दर्ज किया था। मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुनवाई के दौरान धर्मसिंह मीणा, सपना मीणा और दशरथ रावत को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा और 23 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।