हम दखल नहीं देंगे तो नतीजे खतरनाक होंगे’: सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए नियमों पर लगाई रोक, कहा- गलत इस्तेमाल की आशंका

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार (29 जनवरी 2026) को UGC के नए नियमों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए नियमों पर रोक लगा दी है। CJI सूर्यकांत ने कहा कि नए नियमों के गलत इस्तेमाल की आशंका है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले पर जवाब माँगा है और समिति का गठन करने को कहा है। साथ ही, UGC को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। SC ने 19 मार्च तक जवाब देने को कहा है।
CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। बार ऐंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने कहा, “अगर हम दखल नहीं देंगे तो इसके खतरनाक नतीजे होंगे, समाज बँट जाएगा और इसका गंभीर असर होगा।”
कोर्ट ने कहा कि इन रेगुलेशंस की जाँच एक एक्सपर्ट कमेटी द्वारा की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा, “पहली नजर में हम कहते हैं कि रेगुलेशन की भाषा अस्पष्ट है और एक्सपर्ट्स को इसकी भाषा को देखने की जरूरत है ताकि इसका गलत इस्तेमाल न हो।”
कोर्ट ने UGC और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और आदेश दिया कि रेगुलेशंस को रोक दिया जाए।
SC ने कहा, “इस मामले में नोटिस जारी किया जाता है, जिसकी अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। सॉलिसिटर जनरल (SG) ने नोटिस स्वीकार कर लिया है। क्योंकि 2019 में दाखिल याचिका में उठाए गए मुद्दे भी इस मामले में संविधानिक वैधता की जाँच पर असर डालेंगे, इसलिए इन याचिकाओं को उसी मामले के साथ जोड़ा जाए। फिलहाल, यूजीसी नियम 2026 को अस्थाई रूप से लागू नहीं किया जाएगा।”






