केजरीवाल को कोर्ट ने नहीं दी राहत, 2 जून को जाना होगा जेल, पढ़िए दलीलें
अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली की जनता के नाम वीडियो संदेश जारी किया था। उन्होंने कहा था कि 1 जून को अंतरिम जमानत पूरी हो रही है और 2 जून को 3 बजे से सरेंडर करने के लिए अपने निवास से निकलेंगे।
पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था
आज खत्म हो रही अंतरिम जमानत की अवधि
सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 2 जून को करना है सरेंडर
राउज एवेन्यू कोर्ट में भी लगाई थी जमानत के लिए याचिका
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 21 दिन की अंतरिम जमानत अवधि 1 जून को खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उन्हें 2 जून को सरेंडर करना है। इस बीच, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई में उनको राहत नहीं मिली है।
सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ‘कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि वह 2 जून को आत्मसमर्पण करेंगे। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि आज की सुनवाई में भी हाजिर होंगे। हमें गुमराह किया गया।
इस पर अरविंद केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने कहा, केजरीवाल के कहने का मतलब था कि अगर यह अदालत हमें कोई राहत देने से इनकार करती है तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं होगा।
ईडी के वकीलों ने कहा कि हमें अंतरिम जमानत दाखिल करने पर भी आपत्ति है। यह कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संशोधित नहीं कर सकता। अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है।