मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही लव जिहाद पर कानून बनाने वाली है. राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा कि जल्द ही हम विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएंगे. यह गैर-जमानती अपराध होगा और दोषियों को पांच साल तक की सजा का प्रावधान होगा. इससे पहले यूपी सरकार भी कानून बनाने की बात कह चुकी है.
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में शिवराज सरकार लव जिहाद को लेकर धर्म स्वातंत्र्य कानून के लिए विधेयक पेश किया जाएगा और कानून बन जाने के बाद गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज कर 5 साल तक की कठोर सजा दी जाएगी.
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र के मुताबिक, लव जिहाद में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी की ही तरह सज़ा दी जाएगी और शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान इस कानून में रहेगा. हालांकि स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर शादी करने के लिए सम्बंधित शख्स को एक महीने पहले कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देना होगा.
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र ने बतया कि जोर जबर्दस्ती या बलपूर्वक की गयी शादी, धोखे से पहचान छिपाकर की गई शादी को इस कानून के बाद रद्द माना जायेगा.
लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएगी MP सरकार, दोषी को हो सकती है 5 साल तक की सज़ायह अपराध गैर जमानती रहेगा और थाने से आरोपी को जमानत नहीं मिल सकेगी. विधेयक में 5 साल का कठोर कारावास का प्रावधान है. धर्मान्तरण कराए जाने पर जेल होगी.ऐसे अपराध में सहयोग करने वाला भी मुख्य आरोपी की तरह अपराधी होगा
भोपाल.मध्यप्रदेश (MP) में लव जिहाद (Love Jihad) के खिलाफ कानून बनाने के लिए सरकार ने प्रक्रिया तेज कर दी है. सरकार इसी विधानसभा सत्र में एक विधायक लेकर आ रही है. इस विधेयक में आरोपी और ऐसे अपराध में सहयोग करने वाले लोगों के खिलाफ गैर ज़मानती धाराएं लगेंगी और 5 साल की सजा का प्रावधान होगा. यदि कोई शादी के लिए धर्मांतरण करता है तो उसे एक महीने पहले कलेक्टर को इसकी सूचना देनी होगी.
प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा सरकार विधानसभा सत्र में मप्र धर्म स्वातंत्र्य 2020 विधेयक लेकर सरकार आएगी. लव जिहाद के लिए कानून बनाया जा रहा है. लव जिहाद के खिलाफ आगामी विस सत्र में विधेयक लाया जाएगा.
लव जिहाद केस में ऐसे मिलेगी सज़ा
-विधेयक विधानसभा में पास होने के बाद इसे आगे प्रोसेस के लिए दिल्ली भेजा जाएगा. इस कानून में प्रावधान किया गया है कि यदि धोखे, बहला-फुसलाकर, धोखाधड़ी और जबरिया धर्मांतरण करने के लिए शादी की जाती है तो उस स्थिति में परिवार से शिकायत मिलने पर ही केस दर्ज किया जाएगा. यह अपराध गैर जमानती रहेगा और थाने से आरोपी को जमानत नहीं मिल सकेगी. विधेयक में 5 साल का कठोर कारावास का प्रावधान है. धर्मान्तरण कराए जाने पर जेल होगी.ऐसे अपराध में सहयोग करने वाला भी मुख्य आरोपी की तरह अपराधी होगा.शादी के लिए स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने के लिए एक महीने पहले कलेक्टर के यहां आवेदन करना होगा